शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

पीड़िता की सकुशल बरामदगी के बाद POCSO सहित गंभीर धाराएं जोड़ी गईं, घटना में प्रयुक्त बाइक भी जप्त
सक्ती। नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपहरण एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामला चौकी फगुरम थाना डभरा क्षेत्र का है, जहां पुलिस की त्वरित कार्रवाई से गंभीर अपराध का खुलासा हुआ है।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14 नवंबर 2024 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग बहन को दिनांक 04 नवंबर 2024 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। रिपोर्ट पर चौकी फगुरम थाना डभरा में अपराध क्रमांक 413/2024, धारा 137(2) बी.एन.एस. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने दिनांक 17 जनवरी 2026 को पीड़िता को बरामद कर सुरक्षित दस्तयाब किया। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का कथन धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज कराया गया, जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे बहला-फुसलाकर रायगढ़ ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध बार-बार जबरन बलात्कार किया। इसके पश्चात पीड़िता का स्वास्थ्य एवं गुप्तांग परीक्षण कराया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में धारा 87, 64(1) बी.एन.एस. के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 जोड़ी गई। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल, एसडीओपी डभरा श्री सुमीत गुप्ता एवं थाना प्रभारी निरीक्षक श्री कमल किशोर महतो के निर्देशन में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।
निर्देशों के पालन में चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक संतोष तिवारी एवं हमराह स्टाफ ने आरोपी के निवास स्थान पर दबिश दी। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बजाज पल्सर मोटरसाइकिल को भी समक्ष गवाहों के जप्त किया गया।
पुलिस ने आरोपी लल्लीकांत उर्फ ललित सामले, पिता राजाराम, उम्र 18 वर्ष 05 माह, निवासी ग्राम सिंघीतराई, थाना डभरा, जिला सक्ती (छ.ग.) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
उक्त कार्रवाई में स.उ.नि. संतोष तिवारी, स.उ.नि. हीराराम सांवरा, प्रधान आरक्षक अश्वनी सिदार, लक्ष्मीनारायण राठौर, टीकम सिंह साव, आरक्षक संतोष गोंड़, अनिल रात्रे, मोहन सिदार, विनोद कटकवार, अविनाश देवांगन एवं महिला आरक्षक श्वेता यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और ऐसे मामलों में आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।




