सक्ती जिला

खबर का असर.. गोदाम सील, संस्था प्रबंधक पर लटकी तलवार

बिना लाईसेंस कीटनाशक बेचना पड़ा भारी

सक्ती– बिना लाइसेंस के कीटनाशक बेचना संस्था प्रबन्धक को भारी पड़ गया है। सेवा सहकारी समिति पतरापाली कला के गोदाम को सील कर दिया गया है तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 5 अगस्त को अनुविभागीय अधिकारी कृषि एवं पौध संरक्षण आौषाधि निरीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से सेवा सहकारी समिति पतेरापाली कला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि समिति द्वारा पौध संरक्षण आौषाधि का अनुज्ञापन क्रमांक 83/2020 जारी दिनांक जारी तिथि 10 जुलाई 2020 प्राप्त किया गया है। परंतु अनुज्ञप्ति में दर्ज स्रोत प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है। समिति द्वारा कीटनाशी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाया गया गया है।

IMG 20220806 100146 kshititech
एक दिन पूर्व YOUR VOICE ने किया था खुलासा

इस अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही

कीटनाशी अधिनियम 1968 व 1971 के तहत आई आर 1971(10), आईआर 1971-10-04( 1), आईआर 1971-10-4-2, आईआर 1971-10-4- सी, आईआर -15(2) धारा के तहत कार्यवाही हुई है।

IMG 20220805 WA0003 kshititech
गोदाम को सील करते अधिकारी

सात दिवस के भीतर उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी

जानकारी देते हुए निरीक्षक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार साहू ने बताया कि उपरोक्त नियमों के उल्लंघन के फलस्वरुप विक्रेता के भंडार गृह में उपलब्ध स्टॉक को कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं 1971 की धारा खंड 21 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विक्रेता के भंडार ग्रह को आगामी आदेश पर्यंत तक सील बंद किया गया तथा विक्रेता को सात दिवस के भीतर उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जब आप संदेश नहीं पाए जाने पर आगामी कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को लेख किया जाएगा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जितेंद्र साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी कृत राज, निरीक्षक साहब वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जेके साहू, एनएस सिदार, ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी एवं सौरभ उपाध्याय सहायक तकनीकी प्रबंधक मौजूद रहे।

क्या कहा अधिकारी ने –

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जीतेंद्र साहू ने बताया कि संस्था प्रबंधक को एक हफ्ते के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी की गई। उसके बाद कार्यवाही की जाएगी।