सक्ती जिला

आदिवासी जमीन की समान्य में रजिस्ट्री का मामला: गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने निकाली रैली, कहा- दोषियों पर कार्रवाई हो, कमिश्नर ने किया तत्कालीन उप पंजीयक को निलंबित, तो उप पंजीयक के समर्थन में उतरा उनका संगठन

सक्ती । आदिवासी जमीन को सामान्य में रजिस्ट्री करने का मामला गरमा गया है. पखवाड़े भर से अधिक समय से धरने पर बैठे  गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने संबंधित लोगों तथा ज़िला प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली और कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। साथ ही ऐसा कृत्य करने वालों पर अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की. काफी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तथा आदिवासी समाज के महिला एवं पुरुष रैली में शामिल रहे. कंचनपुर से निकली रैली बुधवारी बाजार होते हुए कचहरी चौक पहुँची. जहां उन्होंने प्रशासन की लापरवाही को उजागर करते हुए कहा कि आदिवासी जमीन को सामान्य में रजिस्ट्री करने के मामले में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जिस कारण लगातार वे आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं. रैली में प्रमुख रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम मौजूद रहे और उन्होंने जिला प्रशासन को खूब कोसा और कहा कि आदिवासियो के साथ छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कमिश्नर ने तत्कालीन उप पंजीयक  को किया निलंबित –

आदिवासी जमीन को सामान्य में रजिस्ट्री करने के मामले में सक्ती के तत्कालीन उप पंजीयक को कमिश्नर के
द्वारा निलम्बित कर देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक ओर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पूरे मामले को आदिवासियों के विरुद्ध बता कर मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी ओर निलम्बित उप पंजीयक के पक्ष में उसका संघ सामने आया है। उपरोक्त मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मरकाम के नेतृत्व में पार्टी द्वारा उक्त जमीन के खरीददार व तत्कालीन उप पंजीयक पर कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था । शनिवार को पार्टी द्वारा रैली निकाल कर ज्ञापन भी दिया गया । बताते चले कि इस मामले में 13 दिसम्बर को संभाग आयुक्त बिलासपुर द्वारा जारी आदेश में सक्ती के तत्कालीन उप पंजीयक प्रतीक खेमका को निलंबित कर दिया गया है।

उपपंजीयक के साथ खड़ा हुआ संघ


कलेक्टर के लिखित आदेश का पालन करने के बावजूद निलंबन झेल रहे उप पंजीयक के साथ न्याय की माँग छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यपालिक कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर ने की है । विरेन्द्र कुमार श्रीवास प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ पंजीयन मुद्रांक संघ ने अपनी विज्ञप्ति में संभाग आयुक्त के आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की माँग की है ।जारी विज्ञप्ति के अनुसार  बिलासपुर संभाग के संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने सक्ती के तत्कालीन उप पंजीयक एवं वर्तमान बिलासपुर उप पंजीयक प्रतीक खेमका को निलंबित कर दिया है। संगठन के माध्यम से कहा गया है कि कलेक्टर का आदेश का पालन करते हुए रजिस्ट्री किया। एक आदिवासी डायवर्टेड भूमि के रजिस्ट्री के अनुमति के लिए कलेक्टर के पास आवेदन लगाया गया था, कलेक्टर ने यह लिखकर आवेदन खारिज कर दिया कि “डायवर्टेड भूमि के मामले में अनुमति की जरूरत नहीं होती है। डायवर्टेड भूमि के मामले में धारा 165 (6) लागू नहीं होता है। उप पंजियकों के संगठन का मानना है कि उप पंजीयक द्वारा इस रजिस्ट्री में किसी भी रजिस्ट्री नियम या स्टाम्प नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। उप पंजीयक ने अपने पदीय कर्तव्यों का विधि पूर्वक निर्वहन किया। उनके संगठन ने कहा है कि अगर प्रतीक खेमका, उप पंजीयक के इस नियम विरुद्ध निलंबन को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो संघ सोमवार से विरोध स्वरूप सामूहिक अवकाश एवं कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।