सक्ती जिला: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लापरवाही, कलेक्टर ने पोलिंग पार्टी को किया सस्पेंड, 2 घंटे मतदान था प्रभावित, जिले के रनपोटा पोलिंग बूथ का मामला

सक्ती। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में माल खर्चा जनपद पंचायत में वोटिंग हुई. ग्राम रनपोटा के पोलिंग बूथ में उस समय बवाल मच गया जब एक गुट ने दूसरे गुट के प्रत्याशी को वोट दिलाने का आरोप पीठासीन अधिकारियों तथा पोलिंग टीम पर लगा दिया. देखते ही देखते बवाल हो गया और करीब दो घंटे तक मतदान का कार्य प्रभावित रहा. मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पूरी पोलिंग पार्टी को ही कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025, जनपद पंचायत मालखरौदा के मतदान केन्द्र कमांक 254 रनपोटा 02 में 20 फरवरी को मतदान का कार्य सुबह से सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन एकाएक एक पक्ष ने मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्षी पार्टी को लाभ पहुंचाने का आरोप पोलिंग पार्टी पर लगा दिया. पीठासीन अधिकारी ने समझाने की कोशिश की लेकिन मामला तूल पकड़ता गया. विवाद बढ़ने लगा काफी समझाइश के बाद दो घंटे बाद पुनः वोटिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो सकी. लेकिन इस घटना ने पूरे जिले में हलचल मचा दी और कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दिया और पीठासीन अधिकारी सहित समस्त चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. निलंबन आदेश में सभी के ड्यूटी के दौरान निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही व उदासीनता किये जाने का आरोप लगा है. जिसके फलस्वरूप कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिये प्रावधान के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
ये हुए निलंबित –
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में मालखरौदा जनपद जनपद पंचायत के अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही थी जिसमें ग्राम रनपोटा के पोलिंग बूथ में तीन मतदान अधिकारी तथा एक पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी. मामले में कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से बोदराम पटेल, व्याख्याता (एल.बी.) शास. उ.मा.वि. मड़वा, विकासखण्ड डभरा(पीठासीन अधिकारी), कृपासिंधु पटेल शिक्षक (एल.बी.) शास.पूर्व माध्यमिक विद्यालय पलसदा विकासखण्ड डभरा (मतदान अधिकारी कमांक 01), लक्ष्मीकांत पटेल शिक्षक शास. पूर्व माध्यमिक विद्यालय कांशीडीह विकासखण्ड डभरा (मतदान अधिकारी कमांक 02), सलीमुद्दीन शेख स्थल सहायक, मि.मा.बां.न.सं.क.06 सक्ती, (मतदान अधिकारी क्रमांक 03) को निलंबित कर दिया गया है.