सक्ती जिला

जिला पंचायत परिसीमन पर आदिवासी समाज की आपत्ति, किया धरना प्रदर्शन 

सक्ती। जिला पंचायत क्षेत्र के परिसीमन के संबंध में आपत्ति जाहिर करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपने आंदोलन को गति दी. आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र कमांक/पंचायत 01/प.ग्रा.वि. वि./22/2024/4835 अटल नगर, दिनांक 23/10/2024 के अनुसार जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 50000 पचास हजार में ही क्षेत्र का निर्धारण किया जाना है। छत्तीसगगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क 3896/2089/22-2/2024 नवा रायपुर दिनांक 09/09/2024 के अनुसार पंचायतो का परिसीमन वर्ष 2019-20 के समान यथावत रहेगा। यह वर्ष 2019-20 शासन के निर्देशानुसार जिला जांजगीर के जनपद पंचायत सक्ती में जिला निर्वाचन क्षेत्र क. 19 एवं 20 को दो भागो में 2011 के जनगणना के अनुसार विभाजन हुआ था जिसके अनुसार जनपद पंचायत सक्ती के निर्वाचन क्षेत्र क. 19 अ.ज.जा. के लिए आरक्षित होता रहा है किन्तु वर्तमान में जिला पंचायत निर्वाचन 

क्षेत्र का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 30/10/2024 को किया गया है। उसके अनुसार जनपद पंचायत सक्ती के जिला निर्वाचन क्षेत्र क. 19 एवं 20 को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है तीनो क्षेत्र की जनसंख्या 50000-50000 पचास-पचास हजार से कम है। निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायतो का भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति एंव नजरी नक्शा के क्रम के आधार पर नहीं जोड़ा गया है राजनीतिक द्ववेश की भावना षडयंत्र रचते हुए अ.ज.जा. क्षेत्र को विलोपित होने की संभावना है। जनपद पंचायत सक्ती के निर्वाचन क्षेत्र क. 19 एवं 20 को तीन क्षेत्र में बाटा गया है। जैसे कि क्षेत्र क. 1 जर्वे, क्षेत्र क. 2 मसनिया कलों क्षेत्र क 3 बस्ती बाराद्वार जो भौगोलिक स्थिति नजरी नक्शा का ध्यान नही रखा गया है। उक्त प्रकाशन सूची पर हम लोगो को आपत्ति है। नजरी नक्शा भौगोलिक स्थिति क्षेत्र जर्वे क. 01. क्षेत्र के 2 मसनियाकलों क्षेत्र क. 03 बस्ती बाराद्वार संलग्न सूची को जिला पंचायत क्षेत्रो में शामिल किया जाए. 

समाज के पदाधिकारियों ने मांग की है कि जिला पंचायत क्षेत्र के लिए प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है उसे संसोधित कर जिला पंचायत क्षेत्र प्रस्तुत सूची के आधार पर जिला पंचायत क्षेत्र का निर्धारण कर गठन किया जाए।