सक्ती जिला

सभी मामलों का होगा त्वरित निराकरण : 13 दिसंबर को वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत, न्यायालय में लंबित व प्री-लिटिगेशन मामलों का भी होगा समाधान

सक्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा इस महत्त्वपूर्ण आयोजन के माध्यम से आमजन को सौहार्दपूर्ण समाधान की ओर प्रेरित कर रहा है।

लोक अदालत को विवाद निपटाने का सबसे सरल और प्रभावी मंच माना जाता है, जहां वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर मिनटों में किया जाता है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अंतिम अवसर का भरपूर लाभ उठाएं।

व्यापक प्रचार-प्रसार जारी

लोक अदालत की सफलता के लिए प्राधिकरण द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

डोर-टू-डोर जागरूकता

गाड़ियों के माध्यम से माइक अनाउंसमेंट

लोक अदालत विषयक पंपलेट वितरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के फेसबुक पेज के जरिए निरंतर जागरूकता


इन मामलों का होगा निपटारा

लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का त्वरित समाधान किया जाएगा—

राजीनामा योग्य आपराधिक मामले

दीवानी व पारिवारिक विवाद

चेक बाउंस

धन वसूली

मोटर दुर्घटना दावा

ट्रैफिक चालान


साथ ही ऐसे मामले जो अभी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उन्हें प्री-लिटिगेशन सेल के माध्यम से हल किया जाएगा। इनमें बैंक वसूली, बिजली बिल, जल एवं संपत्ति कर, टेलीफोन बिल जैसे विवाद शामिल हैं।

जिलेभर में बनेंगी खंडपीठें

जिले के प्रमुख न्यायालयों में लोक अदालत की खंडपीठों का गठन किया गया है—
जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर, तालुका न्यायालय चांपा, अकलतरा, पामगढ़, नवागढ़, सक्ती, मालखरौदा, डभरा, जैजैपुर के अतिरिक्त विभिन्न राजस्व न्यायालयों में भी खंडपीठें संचालित की जाएंगी।

न्याय आपके द्वार — विवादों का आसान समाधान

प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि वे अपने पुराने विवादों को समाप्त कर शांतिपूर्ण व न्यायपूर्ण समाधान की दिशा में आगे बढ़ें और नेशनल लोक अदालत की इस अंतिम कड़ी का लाभ अवश्य उठाएं।

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