सक्ती जिला

कलेक्टर ने जिला पंचायत सक्ती में स्थायी समितियों के गठन के लिए आदेश किया जारी

सक्ती- कलेक्टर ने जिला पंचायत सक्ती में स्थायी समितियों के गठन के लिए आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 47 (1) के अंतर्गत जिला पंचायत में 5 स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है। कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के उक्त धारा एवं छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियाँ (सदस्यों का निर्वाचन उनकी शक्तियां और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु जिला पंचायत सक्ती मे स्थायी समिति के गठन की कार्यवाही किये जाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला पंचायत के लिए स्थायी समिति  गठन की कार्यवाही 9 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे जिला पंचायत सक्ती (जिला पंचायत संशाधन केन्द्र) जेठा में की जाएगी। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला पंचायत सक्ती में स्थायी समिति के गठन की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी अपर कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। साथ ही सहयोगी अधिकारी उप संचालक पंचायत राज कुमार रात्रे को और सहयोगी कर्मचारी के लिए निरंजन राठिया,  शिव शंकर यादव और नंद कुमार बरेठ की ड्यूटी लगाई गई है।

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