
हुपेंद्र साहू/सकर्रा| ग्राम पंचायत सकर्रा के सचिव कुमार मल्होत्रा पर हाईकोर्ट बिलासपुर का पारित आदेश दिनांक 19/12/2023 का उल्लंघन करने का आरोप लगा है।आवेदक ने आरोप में बताया है की ग्राम पंचायत सकर्रा के तत्कालीन सचिव मनोज गबेल का तत्कालीन सीईओ नियम विरुद्ध बैक डेट पर ट्रांसफर किया था। उक्त आदेश के खिलाफ आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिटयाचिका प्रस्तुत की गई थी। जिसमें आगामी जिला सीईओ के आदेश तक यथावत उल्लेख है। आवेदक पूर्व सचिव द्वारा कुमार मल्होत्रा सचिव ग्राम पंचायत सकर्रा को कोर्ट का आदेश 3 पृष्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है। सचिव कुमार मल्होत्रा द्वारा दी गई रिसीविंग पावती सुरक्षित है। उसके बावजूद सचिव द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन कर 6 जनवरी को ग्राम पंचायत सकर्रा का बैठक बुलाई गई थी। जिसे लेकर उन पर आरोप है कि उन्हें बैठक करने का कोई अधिकार नही है। आगे आवेदक ने बताया की सचिव ग्राम पंचायत सकर्रा के खिलाफ उच्च न्यायालय बिलासपुर में पारित आदेश का उल्लंघन किए जाने के संबंध में याचिका लगाने की तैयारी में ग्राम वासी लग चुके हैं। बैठक आहुतकर पारित आदेश का उल्लंघन करने के संबंध में उक्त सचिव द्वारा पावती भी दी जा चुकी है एवं सूचना पंजी में हस्ताक्षर कर आदेश का उल्लंघन प्रमाणित किया जा चुका है। सभी पावती व सूचना पंजी का नकल, हाई कोर्ट बिलासपुर में पेश करने हेतु सुरक्षित है।