सक्ती जिला

सक्ती पुलिस ने जारी किए हेलमेट जोन, उल्लंघन करने वालों को देना होगा तगड़ा जुर्माना

सक्ती- जिला पुलिस ने समर्पण-सेवा-सुरक्षा का भाव रखते हुए जिले में हेमलमेट जोन घोषित किए हैं। पुलिस अधीक्षक श्रीमती अंकिता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सक्ती अंतर्गत निम्न मार्ग को भारी वाहन/हेलमेट जोन मानते हुए बिना हेलमेट/सीटबेल्ट वाहन चलाने वालो पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जावेगी। राष्ट्रीय मार्ग में बाराद्वार-सक्ती मार्ग (एन.एच.-49) को हेलमेट जोन घोषित किया गया है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 

इन राजमार्गों में भी अब हेलमेट अनिवार्य- 

 रायगढ़-चन्द्रपुर-सारंगढ़ मार्ग (एन.एच.-216), बिर्रा-हसौद-डभरा-चन्द्रपुर मार्ग (राजकीय मार्ग)

, टेमर-अड़भार-फगुरम चौक-टुण्ड्री-रायगढ़ (राजकीय मार्ग), कंचनपुर-डड़ाई-बासीनपाठ-कोरबा मार्ग (राजकीय मार्ग, डड़ाई-नगरदा-सिवनी-चांपा मार्ग (राजकीय मार्ग)

इन मार्गों में भी रहेगी सख्ती –

खरसिया-फगुरम-डभरा मार्ग, टेमर-मालखरौदा-छपोरा मार्ग, बाराद्वार-जैजैपुर-हसौद मार्ग

उल्लंघन करने पर देना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना- 

यातायात प्रभारी कमल किशोर महतो ने बताया कि बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाना अब भारी पड़ सकता है। पकड़े जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट – धारा 129/194 (क) के तहत पांच सौ रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाए जाने पर बिना सीटबेल्ट पहने चार पहिया वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट – धारा 194 ठ (1) 5 सौ रूपये जुर्माना (छोटे वाहन) 1 हजार जुर्माना (भारी वाहन) पर लगाया जाएगा।

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