सक्ती जिला

67 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, हसौद पुलिस की कार्रवाई

हसौद/सक्ती । हसौद पुलिस ने दो अलग-अलग गांव में छापेमारी कर दो महुआ शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हसौद पुलिस द्वारा नवपदस्थ थाना प्रभारी अनवरअली के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 6 अप्रैल 2025 को अवैध शराब के भंडारण और बिक्री की गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चंद्रपुर/डभरा मनीष कुंवर को सूचना देकर दिशा-निर्देश प्राप्त किए गए। निर्देशानुसार हसौद थाना प्रभारी उप निरीक्षक अनवर अली के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम नगारीडीह और ग्राम देवरघटा में दबिश दी।

ग्राम नगारीडीह में रहने वाले मनहरण महिलांगे, उम्र 38 वर्ष, के कब्जे से 27 लीटर और ग्राम देवरघटा निवासी बलराम आजाद, उम्र 55 वर्ष, के पास से 40 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। दोनों स्थानों से कुल 67 लीटर अवैध शराब बरामद कर आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। हसौद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब, गांजा और जुआ जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें और ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश, दो के खिलाफ मामला दर्ज:-

                 कार्रवाई के दौरान ग्राम देवरघटा में कुछ लोगों द्वारा पुलिस कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास भी किया गया। आरोपियों में से एक बलराम आजाद के पुत्र रूमेश आजाद और मुकेश आजाद ने पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति पर संदेह व्यक्त करते हुए गाली-गलौज और हंगामा किया। इस मामले में दोनों के खिलाफ पृथक से भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 बी एन एस एस के अंतर्गत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

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