सक्ती जिला

दुष्कर्म मामले में युवा नेता संजय कश्यप हुए दोषमुक्त, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

सक्ति। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्कालीन जिला मंत्री संजय कश्यप एवं दो अन्य लोगों पर लगे बलात्कार के आरोप में हाई कोर्ट ने सभी को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। यह मामला 2014 का है जब एक महिला ने सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। लोवर कोर्ट ने सभी को धारा 376 डी, 450, 120 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जिसे चुनौती देते हुए संजय कश्यप, लाखन नामदेव और रमेश साहू ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट में 8 साल से अधिक समय तक चले इस मामले में हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2025 को सुनाएं अपने फैसले में सभी को बरी कर दिया है।

उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद वर्तमान में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहे और पार्षद प्रतिनिधि संजय कश्यप ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। आज 11 साल तक सच के साथ रहा जिसका परिणाम अब जाकर मिला है और सच की जीत हुई है। हमें झूठे मुकदमे में फसाया गया था। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने ऐसा किया जिस कारण विगत 11 वर्षों में उन्होंने उतार-चढ़ाव भरे दिन देखे। लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई और अब सभी दोष मुक्त हो गए हैं।

हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद संजय कश्यप ने भावुक होकर सर्वप्रथम अपने दिवंगत पिता स्व. दिनेश कश्यप को याद किया उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उन पर हमेशा भरोसा रखा और झूठ के खिलाफ डटकर भरोसे के साथ लड़ते रहे। आज उनके पिता इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके आशीर्वाद से ही आज सच की जीत हुई है।

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