सक्ती जिला

सक्ती की अवैध कालोनी जगन्नाथपुरम में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक

– यहां के कुल 11 खसरा पर लगी है रोक, बढ़ सकती है मुश्किलें 

सक्ती- नगर के स्टेशन रोड में बनाई गई अवैध कालोनी में जमीन खरीदी बिक्री पर एसडीएम ने एक बार फिर से रोक लगा दी है। यहां जमीन खरीद फरोख्त करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने उप पंजीयक व पटवारी को आदेशित किया है कि ग्राम सोठी तहसील सक्ती अंतर्गत स्थित लगभग 11 खसरा नंबर की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। इनकी रजिस्ट्री न की जाए। एसडीएम ने बताया है कि सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से प्राप्त पत्रानुसार छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37(1) के तहत् बिना अनुमति के विकास कार्य के लिए सक्ती निवेश क्षेत्र के ग्राम सोंठी प.ह.नं. 22 स्थित भूमि ख.नं. 77, 78/1, 79, 80/1, 81, 82, 83, 85/1, 86, 87, 88/1 कुल खसरा 11 कुल रकबा 3.613 है. को 122 टुकड़ो में विभाजित प्लाटिंग किया गया है। ग्राम सोंठी की विवादित खसरा नंबर 77, 78/1, 79, 80/1, 81, 82, 83, 85/1, 86, 87, 88/1 कुल खसरा 11 कुल रकबा 3.613 हेक्टेयर भूमि के रजिस्ट्री कार्य पर आगानी आदेश पर्यन्त तक अस्थायी रूप से रोक लगाया जाता है। फिलहाल यहां जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। 

सब्जबाग दिखाकर बेची गई जमीनें- 

जगन्नाथपुरम के नाम से बनाई गई कालोनी में जमीन बेचने से पहले बकायदा खरीददारों को सब्जबाग दिखाया गया था कि यहां गार्डन, सड़क व नाली की व अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी लेकिन आज तक यहां न तो सड़क बनी और न ही नालियों का निर्माण हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार यह वैध कालोनी में गिनती भी नहीं आती है क्योंकि इसका पंजीयन रेरा से नहीं है। आगे भी इस अवैध कालोनी में सुविधाओं में इजाफा होने की कोई गुंजाईश नहीं है बल्कि आने वाले दिनों यहां जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है।

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