अड़भार में गौवंश वध के आरोप में पिता–पुत्र गिरफ्तार
गाय का मांस व औजार बरामद, न्यायिक रिमाण्ड पर भेजे गए आरोपी

अड़भार। चौकी अड़भार थाना मालखरौदा जिला सक्ती पुलिस ने गौवंश वध के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पिता–पुत्र को गिरफ्तार किया है। मामला अपराध क्रमांक 256/2025 धारा 325, 3(5) बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 4 एवं 10 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 26 अक्टूबर 2025 को प्रेम भारद्वाज, सदस्य गोपाल गौ सेवा समिति, ने चौकी अड़भार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अड़भार वार्ड क्रमांक 01 बुंदेली रोड निवासी धरम सिंह रात्रे और उसका पुत्र राजू रात्रे अपने घर में गाय का वध कर मांस बिक्री के लिए रखे हुए हैं।
सूचना पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव तथा थाना प्रभारी मालखरौदा निरीक्षक प्रवीण राजपूत के निर्देशन में पुलिस टीम ने तत्परता से छापा मार कार्रवाई की। मौके पर आरोपी धरम सिंह रात्रे और उसके पुत्र राजू रात्रे के कब्जे से लगभग 3 किलो गौमांस एवं मांस काटने के औजार — टांगी और खुरपी — बरामद किए गए।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में सउनि कृष्ण कुमार राठौर, प्रआर अक्षय सारथी, आर. मोती गोपाल कंवर, प्रीतम सिदार, राजेश साहू, तिलेश नेताम एवं मुकेश खुंटे का सराहनीय योगदान रहा।
गौ सेवकों द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग, दी चेतावनी ।
इस घटना से क्षेत्र के गौ सेवकों एवं धार्मिक संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। गोपाल गौ सेवक समिति के अध्यक्ष दीपक डनसेना ने कहा कि यह कृत्य समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला है तथा आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से ऐसे अपराधों पर रोक लगाने हेतु सख्त निगरानी और स्थायी कार्यवाही तंत्र लागू करने की मांग की है।




