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एक चिंगारी ढहा सकती है कहर, सक्ती में पटाखा व्यापारी कर रहे जान से खिलवाड़

रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण, जान से खिलवाड़

सक्ती–  दीपावली पर्व को अब केवल पांच दिन शेष रह गए हैं। इसके साथ ही पटाखा का अवैध भंडारण भी रिहायशी इलाकों में हो गया है। करीब 10 करोड़ का व्यापार सक्ती से होने का अनुमान है। नगर के दीनदयाल में 30 दुकानें लगेंगी। बेहद गंभीर पहलू यह है कि शहर समेत कई रिहायशी इलाकों में कारोबारियों ने अपने मुनाफे के लिए गोदाम बना रखा है। विस्फोटक अधिनियम के तहत पटाखा का भंडारण मैदानी क्षेत्र में किया जाना है, ताकि किसी तरह की आगजनी की अनहोनी पर कोई बड़ा हादसा न हो। पुलिस की निगाह अभी ऐसे व्यापारियों पर नहीं पड़ी है जिन्होने पटाखे का अवैध भण्डारण कर रखा है। अभीतक किसी व्यापारी पर कार्यवाही नहीं हुई है।
         नगर में पटाखा व्यवसायियों ने दुकान लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। शहर में पटाखा पहुंचने लगे हैं। अब भंडारण की समस्या आ रही है। इस बार पं. दीनदयाल स्टेडियम परिसर में पटाखा व्यापारी संघ की ओर से दुकान लगाई जाएगी। लॉटरी के माध्यम से 30 दुकान आवंटित की गई है। संभवतः कुछ व्यवसायी दुकान न लगाएं तो स्टाल कम हो जाएंगे। लेकिन जिनके नाम से लाइसेंस बन रहा है यदि वे दुकान नहीं लगाते हैं तो लाइसेंस बेचने का काम भी व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है।
       जानकारों का कहना है कि शहर में भंडारण की व्यवस्था नहीं होने की वजह से व्यापारी अपने घर या आसपास के गोदाम में पटाखा रख रहे हैं। इससे पटाखा रिहाइशी व बाजार इलाके में ही एकत्र हो रहा है। इस दौरान कई ग्राहक थोक में ही माल उठा लेते हैं, इसलिए व्यवसायी अपने घर या गोदाम से ही पटाखा का विक्रय करेगा। यह स्थिति लगभग दीपावली तक रहेगी। बताया जाता है कि शहर के रिहाइशी इलाके बुधवारी बाजार दुल्हन साड़ी के पास, हटरी, स्टेशन रोड सहित अनेक महत्वपूर्ण रिहाइशी इलाके में पटाखे का भंडारण रहने के साथ ही बिक्री हो रही है। इसी तरह छोटे-छोटे व्यवसायी भी अपनी दुकान में या फिर सामने रख कर विक्रय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि एक चिंगारी से भी आग लगती है, तो स्थिति काफी भयावह हो जाएगी। घर, गोदाम या दुकान में अन्य सामान तेल, खाद्य व ज्वलनशील पदार्थ पलक झपकते ही धधक उठेंगे। इसके साथ ही पटाखों पर आग लग सकती है।
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पटाखों के अवैध भण्डारण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक ने दिए हैं। रिहायशी इलाकों में भण्डारण करने वालों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती गायत्री सिंह
एएसपी, सक्ती
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