नंदौर खुर्द में बनेगा 132 केवी विद्युत सब स्टेशन, ग्रामसभा ने 12 एकड़ भूमि देने पर लगाई मुहर

स्थानीय युवाओं को रोजगार, अलग 33 केवी फीडर और विकास कार्यों की शर्तों के साथ सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव
सक्ती। जिले के ग्राम पंचायत नंदौर खुर्द में क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ग्राम पंचायत की सामान्य सभा में 132 केवी विद्युत सब स्टेशन की स्थापना के लिए 12 एकड़ शासकीय भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस निर्णय को ग्रामीणों ने क्षेत्र के विकास और बेहतर विद्युत आपूर्ति की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
27 मई को हुई थी सामान्य सभा की बैठक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 मई 2026 को ग्राम पंचायत भवन नंदौर खुर्द में सरपंच धनंजय कुमार राठौर की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त आवेदन पर उपस्थित पंचों एवं जनप्रतिनिधियों के बीच विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को खसरा क्रमांक 323/1 स्थित लगभग 12 एकड़ शासकीय भूमि 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
स्थानीय लोगों को रोजगार देने की रखी गई शर्त
ग्रामसभा ने इस प्रस्ताव के साथ महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की हैं। पंचायत ने स्पष्ट किया है कि सब स्टेशन निर्माण में कार्यरत मजदूरों में 80 प्रतिशत रोजगार ग्राम पंचायत नंदौर खुर्द के स्थानीय निवासियों को दिया जाएगा। इससे गांव के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
गांव के लिए अलग 33 केवी फीडर की मांग
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ग्राम नंदौर खुर्द के लिए अलग से 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना कर पृथक फीडर से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पंचायत प्रतिनिधियों का मानना है कि इससे गांव में बिजली संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा और निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी।
ग्राम विकास से जुड़े कार्यों को भी मिली प्राथमिकता
ग्रामसभा में विद्युत परियोजना के साथ-साथ गांव के विकास कार्यों पर भी सहमति बनी। प्रस्ताव में सीसी रोड एवं अंडरग्राउंड नाली निर्माण, शासकीय विद्यालयों में प्रार्थना शेड एवं वाहन पार्किंग शेड का निर्माण, धान उपार्जन केंद्र में किसानों की सुविधा के लिए चबूतरा निर्माण, मैरिज हॉल निर्माण तथा बोर खनन एवं सोलर पंप स्थापना जैसे कार्यों को शामिल किया गया है।
24 माह में कार्य पूरा नहीं हुआ तो निरस्त होगी एनओसी
पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 24 माह के भीतर 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में शर्तों का पालन नहीं होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निरस्त किया जा सकेगा।
क्षेत्र के विकास में साबित होगा मील का पत्थर
ग्रामीणों का मानना है कि 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा, लो-वोल्टेज और बार-बार होने वाली कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही किसानों, व्यापारियों और घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।
ग्राम पंचायत की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपसरपंच सहित सभी पंच उपस्थित रहे और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर क्षेत्र के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन पर टिकी हुई हैं।



