शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
सक्ती। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रभावी पालन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यातायात प्रभारी एवं यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन जांच की जा रही है तथा ब्रीथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में 16 जून को बाराद्वार-रिस्दा मुख्य मार्ग स्थित एनएच-49 पर वाहन जांच के दौरान वाहन क्रमांक सीजी 11 बीई 9525 को रोककर चालक बालकृष्ण पटेल (45 वर्ष), निवासी गढ़गोड़ी, थाना सक्ती की जांच की गई। जांच में चालक के शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, सक्ती में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी पाते हुए 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सक्ती पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।




