सक्ती जिला

नाबालिक लड़की का अपहरण करने में सहयोग करने वाला सह आरोपी कार सहित गिरफ्तार

अरुण निराला संवाददाता-सक्ती/हसौद – पूर्व मे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर फरार सह आरोपी के विरुद्ध धारा 193(9) बीएनएसएस के तहत चालान पेश कर फरार आरोपी बसंत कुमार टंडन पिता स्वर्गीय उत्तम लाल टंडन उम्र 19 वर्ष ग्राम अकलसरा थाना बाराद्वार का लगातार पतासाजी किया जा रहा था  जप्ती – घटना मे प्रयुक्त मारुति सुजुकी सफेद रंग का फ्रांक्स कार क्रमांक cg 11 bk 0309 कीमती  8,00,000/₹  नाम गिरफ्तार आरोपी बसंत कुमार टंडन पिता स्वर्गीय उत्तम लाल टंडन उम्र 19 साल साकिन अकलसरा सराय थाना बाराद्वार  जिला सक्ती (छ.ग.) प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.04.2025 को थाना हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी नाबालिक बहन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर अपहरण कर ले गया है कि

मामला नाबालिक लड़की का होने से संवेदन शीलता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार ग्राम फुटेरा कला चौकी फुटेरा कला थाना बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से अपह्रता बालिका को आरोपी  हेमलाल भारद्वाज पिता स्वर्गीय घासीराम भारद्वाज उम्र 23 साल साकिन गाडामोड़ थाना जैजैपुर जिला सक्ती के कब्जे से बरामद कर अपह्रता बालिका की मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण मे धारा 87,64,3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 04 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर प्रकरण मे आरोपी हेमलाल भारद्वाज के विरुद्ध विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने से मूल चालान पेश किया जाकर सह आरोपी के विरूद्ध धारा  193(9) बीएनएसएस के तहत विवेचना जारी रखकर फरार आरोपी का लगातार पतासाजी किया जा रहा था कि आज दिनांक 08.10.2025को जरिये मुखबीर सूचना पर फरार आरोपी बसंत कुमार टंडन के सकूनत  ग्राम अकलसरा में दबिश देकर आरोपी बसंत कुमार टंडन को अभिरक्षा मे लेकर थाना लेकर पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लेकर घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी सफेद रंग का फ्रांक्स कार क्रमांक cg 11 bk 0309 कीमती 8,00,000/₹ को जप्त कर आरोपी  बसंत कुमार टंडन पिता स्वर्गीय उत्तम लाल टंडन उम्र 19 साल साकिन अकलसरा  थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.) के विरुद्ध अपराध धारा का पर्याप्त सबूत पाए जाने से दिनांक 08/10/2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया।

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