सक्ती जिला

42.78 लाख की धोखाधड़ी मामले में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू जेल भेजे गए, जमानत खारिज

सक्ती। जिले के चर्चित धोखाधड़ी मामले में जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने जेल दाखिल कर दिया है। यह कार्रवाई परसापाली निवासी राम कुमार शर्मा की शिकायत पर की गई विस्तृत जांच के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई।


प्रार्थी राम कुमार शर्मा पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा (उम्र 46 वर्ष), निवासी परसापाली, थाना सारागांव द्वारा दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विधायक बालेश्वर साहू एवं सह-आरोपी गौतम राठौर ने उनसे 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई जांच में आरोप सही पाए गए।


जांच के उपरांत थाना चांपा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 के अंतर्गत 03 अक्टूबर 2025 को मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य एकत्र होने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर 09 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय में प्रस्तुत किया।


CJM न्यायालय द्वारा चालान स्वीकार किए जाने के बाद आरोपियों के विरुद्ध जेल वारंट जारी किया गया। इसके पश्चात आरोपियों की ओर से नियमित जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

जमानत निरस्त होने के बाद पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।


फिलहाल मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है, वहीं इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है।

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