सक्ती जिला

लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर बच्चे को ठोकर मार कर मृत्यु करने के मामले में वाहन चालक को एक साल का कारावास और जुर्माना की सजा

ग्राम रगजा का है मामला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती ने सुनाई सजा 

सक्ती. सात साल पहले ग्राम रगजा में विक्की उरांव नामक बालक को मारूति वेन के चालक रवि उरांव के द्वारा तेजी एवं लापवाही पूर्वक चलाकर ठोकर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जिला सक्ती के द्वारा 01 वर्ष के कारावास तथा जुर्माना से दंडित किया गया है।

इस संबंध में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सक्ती अरविन्द कुमार जायसवाल ने बताया कि  01 अक्तूबर 2017 को ग्राम रगजा में विक्की उरांव नामक बालक रोड के किनारे स्थित हैंडपंप में पानी पी रहा था, उसी दौरान आरोपी रवि उरांव के द्वारा मारूति वेन वाहन क्रमांक सी.जी.04 एच.बी. 8549 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर विक्की को ठोकर मार दिया। जिससे आई चोटों से विक्की उरांव की ईलाज दौरान मृत्यु हो गई थी। जिस पर थाना सक्ती के द्वारा अपराध क्रमांक 356/2017 पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान आरोपी के कब्जे से वाहन को जप्त कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अभियोजन के गवाहों के द्वारा न्यायालय में आरोपी की पहचान कर घटना कारित करने का कथन किया गया था। न्यायालय द्वारा सभी गवाहों के बयान को देखते हुए आरोपी को धारा 304ए भा.द.सं. l का दोषी पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास से एवं बिना ड्राईविंग लासेंस तथा बीमा के वाहन चलाने के कारण जुर्माना से दंडित किया गया है। प्रकरण में विवेचना सउनि बी.एस. लकडा के द्वारा की गई थी.

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