कलेक्टर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में अधिकारियों के कार्य विभाजन में किया संशोधनतत्काल प्रभाव से आदेश जारी

सक्ती, 28 अगस्त 2025// कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन किया है। नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत वासु जैन (आईएएस 2021) को नोडल अधिकारी कौशल विकास, कृषि, मत्स्य, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी, पशुधन विकास सहित कलेक्टर द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है।
अपर कलेक्टर बीरेन्द्र लकड़ा को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी का प्रभार देते हुए राजस्व प्रकरणों के निराकरण, वित्त एवं स्थापना, खाद्य शाखा, खनिज, आबकारी, लोक निर्माण विभाग, गृह निर्माण मंडल सहित अनेक शाखाओं का दायित्व सौंपा गया है।
अपर कलेक्टर के.एस. पैकरा को शहरी विकास अभिकरण, ग्राम व नगर निवेश, बैंक वसूली, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, भाड़ा नियंत्रण, जनगणना, स्वास्थ्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आदि की जिम्मेदारी दी गई है।
डिप्टी कलेक्टर कावेरी मरकाम को निर्वाचन, चरित्र सत्यापन, जन समस्या निवारण शिविर, आईटी शाखा, महिला थाना, नागरिकता व पासपोर्ट, आपदा मोचन, डीएमएफ, सीएसआर, विद्युत मंडल, मार्कफेड, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समेत कई विभागों का प्रभार सौंपा गया है।
डिप्टी कलेक्टर विनय कश्यप को भू-अभिलेख, राजस्व शाखा, बाढ़ नियंत्रण, जिला वक्फ बोर्ड, योजना एवं सांख्यिकी, समाज कल्याण, आदिवासी विकास, नाप-तौल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
डिप्टी कलेक्टर प्रितेश सिंह राजपूत को कलेक्टर रीडर, समय-सीमा, लोक सेवा गारंटी, शिकायत शाखा, जनदर्शन, मुख्यमंत्री जनचौपाल, अभिलेखागार, आईटी परियोजना, शिक्षा, खेल, पर्यटन, संस्कृति व श्रम विभाग का प्रभार सौंपा गया है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व दण्डाधिकारी –
अपर कलेक्टर बालेश्वर राम (डभरा)
संयुक्त कलेक्टर अरुण कुमार सोम (सक्ती)
डिप्टी कलेक्टर रूपेन्द्र पटेल (मालखरौदा)
इन अधिकारियों को लोक परिसर बेदखली, निर्वाचन, भू-अर्जन, नजूल, लोक न्यास अधिनियम, प्रेस एक्ट, कानून-व्यवस्था व पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत दायित्व निभाने का आदेश दिया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।




