इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी का झांसा और नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी गिरफ्तार

पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी
अरुण कुमार निराला/सक्ती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिग लड़की से संपर्क कर उसे शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को सक्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पोता निवासी अभिषेक केवट (27 वर्ष) की पहचान वर्ष 2024 में पीड़िता से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने प्रेम और विवाह का झांसा देकर 22 दिसंबर 2024 को नाबालिग के घर पहुंचकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह समय-समय पर पीड़िता का शोषण करता रहा।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि 28 मई 2026 को आरोपी उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर पोता-सरसडोल मार्ग स्थित गोठान के पास ले गया। वहां जब उसने शादी नहीं करने पर सवाल उठाया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और गला दबाकर डराने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने पीड़िता को लेकर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल तथा एसडीओपी डॉ. भुवनेश्वरी पैंकरा के निर्देशन में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण राजपूत के मार्गदर्शन में प्रधान आरक्षक दामोदर जायसवाल, पुष्पेंद्र कंवर तथा आरक्षक शत्रुघ्न जांगड़े की सराहनीय भूमिका रही।
चेतवानी
सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराधों को लेकर चेतावनी
यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता को दर्शाता है। पुलिस ने युवाओं और अभिभावकों से ऑनलाइन मित्रता और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।




