सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : नसबंदी व टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा उसी क्षेत्र में, खुले में खाना खिलाना प्रतिबंधित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया कि अब सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने के बजाय नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।
कोर्ट ने कहा कि केवल बीमार या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए स्थानीय निकायों द्वारा तय किए गए विशेष फीडिंग ज़ोन में ही भोजन कराया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में लागू होगा। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी नीति बनाई जाएगी। इस संबंध में सभी राज्यों और उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। उस फैसले की व्यापक आलोचना के बाद अदालत ने नया संशोधित निर्णय सुनाते हुए इसे वैज्ञानिक, संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त करार दिया।
इस फैसले का पशु प्रेमियों और समाजसेवियों ने स्वागत किया है। वहीं नगर निगमों को अब नसबंदी अभियान और फीडिंग ज़ोन विकसित करने की दिशा में कदम तेज़ करने होंगे।




